उत्तराखंड, देहरादून :
उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को चौथे चरण के लिए आगामी 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में काफी कम हुआ है, लेकिन अपने स्तर से सरकार अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही है। सरकार की चिंता COVID-19 की तीसरी लहर को लेकर है।
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिकता है तथा सरकार नहीं चाहती है की कोई रिस्क लिया जाए।
इसके साथ ही सरकार ने छूट भी प्रदान की है जो इस प्रकार है:-
- अब सस्ते गल्ले और राशन/ परचून की दुकानें 8:00 बजे से 01:00 बजे तक खुलेंगी।
- किताबो और स्टेशनरी की भी दुकानें 9 जून एवम 14 जून को सुबह 8:00 से 01:00 तक खुलेंगी।
- इन दुकानों में पूर्व की भाँति आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें 08:00 से 12:00 तक खुलेगी।
- खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपडा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें चश्मे की दुकानें साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
- फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
- शराब/मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- मोबाइल की दुकानें 11 जून तथा 14 जून को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
- भवन निर्माण सामग्री दुकानें प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।
- सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु आवाजाही में छूट रहेगी। - शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
- अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
- हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
- बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
- यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
- हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
- Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- उधोगो के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।