उत्तराखंड के हजारों वाहन स्वामियों को शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने के चलते परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी तिथि 31 मार्च थी।
परिवहन विभाग उत्तराखंड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इन सभी दस्तावेज का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से नवीनीकरण नहीं हो पाया था, जो एक फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, वह अब 30 जून तक वैध रहेंगे।
बता दें कि मार्च 2020 में जब देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था, तब जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, नौ जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मंत्रालय ने गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को, जो कि एक फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध मानने का आदेश दिया गया था। ताकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की कोई रुकावट न आए।
अब देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। रोजाना बढ़ते जा रहे मामलों के मद्देनजर मंत्रालय ने यह तिथि बढ़ाकर 30 जून की है। मंत्रालय के इस आदेश से उत्तराखंड के भी हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है।
डीएल बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर
अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपके सभी काम घर बैठे ही हो जाएंगे। उत्तराखंड में देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से यह कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मार्च में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि दस्तावेज जमा कराने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आवेदक अपना आवेदन करने के साथ ही सभी दस्तावेज की तस्वीर लेकर सीधे वेबसाइट पर ही अपलोड कर सकेंगे।
गौरतलब है कि हाल ही में आवेदन की वेबसाइट में तब्दीली की गई थी, जिसके तहत एक कंप्यूटर से एक बार लाइसेंस का आवेदन होने के पांच मिनट बाद ही दूसरा आवेदन हो सकता है। इससे उन लोगों को लाभ हुआ जो कि अपने घर से आवेदन करते हैं।