Breaking News
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सिंचाई विभाग की चेक डैम योजनाओं की समीक्षा की
देहरादून कॉलेज ऑफ आर्ट में आयोजित की गई डिबेट इनटेंजिबल आर्ट और टेंजिबल आर्ट
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आगामी जनगणना में होगी जातिगत गणना
महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक बन रही बालिका निकेतन की बेटियां – रेखा आर्या
The Indian Academy, Karnaprayag ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान किया स्थापित
एकता कपूर की नई फिल्म ‘वीवन’ का रोमांचक टीजर रिलीज, तमन्ना भाटिया निभा रही रहस्यमयी भूमिका
अक्षय तृतीया पर विधि-विधान के साथ खुले यमुनोत्री धाम के कपाट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
Meta ने पेश किया अपना नया AI ऐप, ChatGPT को देगा सीधी टक्कर
क्या आप भी हैं पेट की चर्बी से परेशान? तो इन योगासनों का करें अभ्यास, मिलेगा फायदा 

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जताई कड़ी आपत्ति, मनमानी पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनमाने ढंग से हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती और किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वे अपराध के आरोपी हैं। विध्वंस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषी अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें हर्जाना भी देना होगा।

कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि विध्वंस के सभी फैसले उचित और न्यायसंगत तरीके से किए जाएं ताकि नागरिक अधिकारों का सम्मान बना रहे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top