(OBC Bill) ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में भी आज सर्वसम्मति से पास हो गया. इस बिल के पास हो जाने के बाद अब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे.
नई दिल्ली.
लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार को राज्यसभा से भी ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. राज्यसभा से पारित किए जाने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
ऐसा कम ही होता है जब संसद में किसी बिल के ख़िलाफ़ एक भी वोट न पड़े. पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही में लगातार हंगामा करती आईं विपक्षी पार्टियों ने पहले ही बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था. जाहिर है इस बिल के राजनीतिक परिणामों को देखते हुए कोई भी पार्टी इसके विरोध करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी.
लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हुआ है बिल
गौरतलब है कि लोकसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ. मोदी सरकार के इस विधेयक का कांग्रेस, सपा, बसपा सहित समूचे विपक्ष ने भी समर्थन किया. बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा.
विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिला
लोकसभा में केंद्र सरकार ने सोमवार को ही ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया था. इस विधेयक पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई. अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से जुड़े इस विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिला. विपक्ष ने भी एक मत होकर इस विधेयक का समर्थन किया.