Monday, March 20, 2023
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लालू यादव को बड़ा झटका: झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, दो महीने बाद फिर से दायर करनी होगी नई अपील

आरजेडी (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाइलाइट्स:

  • दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज
  • झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की जमानत याचिका
  • सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने दाखिल की थी जमानत याचिका
  • लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में दो महीने कम, दो महीने जेल से बाहर रहे थे राजद सुप्रीमो

रांची
दुमका कोषागार मामले में आरजेडी (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने खारिज कर दिया है। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाई कोर्ट से किया था।

करीब चार घंटे तक सुनवाई करने के बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने माना कि लालू प्रसाद का दावा सही नहीं है और उनकी आधी सजा पूरी होने में करीब 60 दिन कम है। ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। जमानत खारिज होने के बाद लालू प्रसाद को अब 60 दिनों के बाद फिर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करनी होगी।

कपिल सिब्बल ने लालू की जमानत में पेश कीं ये दलीलें
लालू यादव की तरफ से दलील पेश करते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चारा घोटाले से संबंधित आरोपी जगदीश शर्मा, दयानंद कश्यप और सुनील गांधी को आधी सजा पूरी नहीं होने के बावजूद हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की है। लालू प्रसाद की तबीयत भी ठीक नहीं है। वह गंभीर रूप से बीमार हैं, इस आधार पर भी वह जमानत के हकदार हैं।

लालू के जमानत के विरोध में सीबीआई ने रखे ये तर्क
वहीं सीबीआई की ओर से दलील पेश करते हुए वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद का दावा सही नहीं है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें रिमांड में लेने में विलंब किया गया है। जब तक रिमांड में नहीं लिया जाता, तब तक दूसरे मामले की सजा की गणना नहीं की जा सकती। इसके समर्थन में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद के सभी मामलों के आदेश की कॉपी और संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए।

सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो धाराओं में सात- सात साल की सजा दी है। आदेश में यह भी स्पष्ट है कि दोनों सजा अलग- अलग चलेगी। ऐसे में दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद के सात साल जेल में रहने के बाद ही आधी अवधि मानी जाएगी। उन्होंने कुछ आरोपियों को आधी सजा काटने से पहले ही जमानत देने के दलील में कहा कि लालू प्रसाद और उनका मामला अलग अलग है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे में लालू प्रसाद का आधी सजा काटने का दावा सही नहीं है और उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

दो महीने बाद फ्रेश याचिका दाखिल करनी होगी
अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लालू प्रसाद की जमानत याचिका (Lalu Yadav’s Bail Plea Rejects) हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब दो महीने बाद सुनवाई होगी। इसके लिए फिर से फ्रेश जमानत याचिका दायर करनी होगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में दो महीने कम हो रहे हैं, इस अवधि में लालू प्रसाद जेल में नहीं रहे थे। निचली अदालत के दस्तावेज हाई कोर्ट में लगाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने दो महीने की अवधि को न्यायिक हिरासत की अवधि नहीं माना।

‘दो महीने बाद आधी सजा पूरी होने पर फिर से दाखिल करेंगे याचिका’
प्रभात कुमार ने कहा कि दो महीने कम होने के कारण आज राजद सुप्रीमो लालू यादव को बेल नहीं मिल पाई। क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे। अभी लालू यादव दो माह जेल में ही रहेंगे। फिर जमानत याचिका दाखिल करेंगे। सीबीआई की दलील के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

4 में से 3 मामलों में मिल चुकी है जमानत
चारा घोटाले (Fodder Scam) के 5 मामले लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे हैं। 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है। 3 मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद की ओर से याचिका में कहा गया है कि जेल में उन्होंने 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है। मगर सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की तारीख आज की तय की थी।

25 साल से चल रहा चारा घोटाला मामला
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के नियमित मामले RC 20A/96 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। देवघर कोषागार से जुड़े RC 64A/96 में साढ़े 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले RC 68A/96 में 5 साल की सजा सुनाई गई। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है।

चारा घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब पश्चिमी सिंहभूम जिले (चाईबासा) के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को उजागर किया। बिहार पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तो इसके तार लालू प्रसाद यादव और दूसरे लोगों से जुड़े। बाद में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की, जो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है।

 

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