नई दिल्लीl केआरके (KRK) और सलमान सलमान खान मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए सिटी सिविल कोर्ट के जज सीवी मराठे ने कहा, ‘प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे व्यक्ति के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के समान हैl’ इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता और फिल्म क्रिटिक केआरके को सलमान खान के खिलाफ कोई वक्तव्य, वीडियो, पोस्ट या अभद्र कंटेंट बनाने के खिलाफ अंतरिम आर्डर जारी किया हैl

आर्डर के अंतर्गत सलमान खान, उनके परिवार, निर्देशक, शेयर होल्डर या सलमान खान की कंपनी के खिलाफ केआरके को नाम लेने से रोकता हैl दरअसल सलमान खान ने कमाल आर खान और नौ और लोगों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी कि वह उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट या कंटेंट पब्लिश ना करेंl इसमें उनकी फिल्म राधे की आलोचना भी शामिल हैl

इसपर जज ने अंतरिम आर्डर पास करते हुए कहा, ‘कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता हैl उनके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता हैl अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है।’ कमाल आर खान ने न सिर्फ राधे फिल्म का रिव्यू किया था बल्कि सलमान खान पर हवाला को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया थाl इसके बाद सलमान ने कोर्ट में मानहानि का दावा दायर किया है।

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