हरिद्वार.
हरिद्वार महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट के सख्त रुख के आगे बैकफुट पर आ गई है. हरिद्वार कुंभ में आने के लिए अब 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी या फिर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
नोटिफिकेशन जारी होते ही एक अप्रैल से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी. मुख्य सचिव ने कहा कि आज या कल में कुंभ का नेाटिफिकेशन जारी हो जाएगा. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दस मार्च को पदभार संभालते ही सबसे पहले केंद्र की एसओपी को दरकिनार कर कुंभ मेले में कोविड के मददेनजर लगाई गई बाध्यताओं को समाप्त करने की घोषणा की थी.
मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुंभ बारह साल में आता है, श्रदालु 12 सालों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है. उन्होंने देश दुनिया को कुंभ में आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि कुंभ के दरवाले सबके लिए खुले हैं, सीएम ने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया था. इसके अगले ही दिन 11 मार्च को हुए स्नान में इसका प्रभाव भी देखा गया.
11 मार्च को शिवरात्रि के स्नान पर 35 लाख से अधिक श्रदालुओं ने कुंभ में स्नान किया था लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट में कुंभ को लेकर लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रूप अपनाते हुए कुंभ के लिए जारी केंद्र की एसओपी के पालन करने के आदेश दिए. हाईकोर्ट ने कुंभ के अधूरे पडे कार्यों पर भी रिपोर्ट तलब की है.