देहरादून में साल 2018 में सौतेली बेटी प्राप्ति सिंह (24) की हत्या के मामले में मां मीनू कौर को उम्र कैद की सजा हुई है। शुक्रवार को एडीजे गुरुबख्श सिंह की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि आठ फरवरी 2018 को पुलिस ने मीनू कौर को अंसारी मार्ग स्थित घर से गिरफ्तार किया था। मीनू कौर पर बेटी की हत्या का आरोप था। पुलिस ने मीनू कौर की सौतेली बेटी का शव घर से ही दो टुकड़ों में बरामद किया था।
तीन दिन तक बाथरूम में रखा था शव
मां ने बेटी के दो टुकड़े कर डाले थे और हत्या कर शव को तीन दिन तक बाथरूम में छुपाए रखा था। मां शहर कोतवाली के अंसारी रोड निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह की पोती प्राप्ति सिंह के साथ रहती थी। सिंह के बेटे और प्राप्ति के पिता अजित सिंह की भी 2016 में मौत हो गई थी।
मां-बेटी के बीच होते थे झगड़ा
अक्सर दोनों मां-बेटी में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। आठ फरवरी को मीनू कौर ने पटेलनगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि सात फरवरी की सुबह वह बेटी प्राप्ति सिंह को दिल्ली के लिए आईएसबीटी पर बस में बैठाकर लौटी थी। रास्ते में दो बार बात भी हुई, मगर उसके बाद से प्राप्ति सिंह का कुछ नहीं पता। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात की तो मीनू कौर शक के दायरे में आई।
मीनू कौर को पटेलनगर थाने लाकर बातचीत की गई तो उसने पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तीन घंटे की लंबी पूछताछ में मीनू कौर को पुलिस के सामने टूटने में देर नहीं लगी। इसके बाद पुलिस मीनू कौर को लेकर कोठी पर पहुंची, जहां बाथरूम के पीछे बनी गैलरी में छिपाई गई प्राप्ति सिंह की लाश बरामद हुई थी।