देहरादून : वर्तमान में प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश संख्या 53 / USDMA / 792 (2020) दिनांक 15.04.2021 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रभावी होंगे–
1. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश पत्रांकः 1143/ USDMA / 792 (2020) दिनांक: 30.03.2021 यथावत रहेगें।
2. समस्त धार्मिक, राजीनतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये SOPs दिनांक 22.01.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश पत्रांक 1115 / USDMA / 792 (2020 ) दिनांक: 26.02.2021) कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगे)।
3. सार्वजनिक वाहन (बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
4. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
5. समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें।
8. समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेगें।
7. समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगें।
8. Containment Zone एवं Micro Containment Zone में उपरोक्त गतिविधियां (उपरोक्त क्रमांक 05 तक) पूर्णतः वर्जित रहेगी।
9. रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) –
… प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक लागू रहेगा।
… जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को एवं माह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।