श्रम मंत्रालय (Labour Code) ने चार कोड के ड्राफ्ट नियमों पर सलाह-मशविरा की प्रक्रिया पूरा कर ली है और उन्हें नोटिफिकेशन के लिए तैयार कर लिया है. श्रम सचिव अपूर्वा चंद्र ने बताया कि राज्य चार कोड के तहत नियमों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं. संसद ने चार कोड में वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा व काम की सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) को पारित किया था.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने चार लेबर कोड (Labour Code) के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. इससे श्रम सुधारों को अमलीजामा पहनाने का रास्ता खुल गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Labour Ministry) ने बताया कि इन्हें जल्द ही लागू करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा. चार कोड के तहत वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है. हालांकि, इन चारों कोड को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किए जाने की जरूरत है.
राज्य भी चार कोड्स के तहत नियम बनाने पर कर रहे काम
श्रम मंत्रालय ने चार कोड के मसौदा नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया पूरा कर ली है और उन्हें नोटिफिकेशन के लिए तैयार कर लिया है. श्रम सचिव अपूर्वा चंद्र ने बताया कि चार कोड के तहत श्रम नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो चार लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी हैं. राज्य चार कोड के तहत नियमों को बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं. संसद ने चार मुख्य कोड में वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) को पारित किया था, जिससे 44 केंद्रीय श्रम कानून पुर्नगठित होते हैं. वेतन पर कोड को संसद ने 2019 में पास किया था, जबकि दूसरे तीन कोड को दोनों सदनों से 2020 में पारित किया गया था.
केंद्र सरकार एकसाथ लागू करना चाहती है चारों कोड्स
केंद्र सरकार सभी कोड को एकसाथ लागू करना चाहती है. इन नियमों को बनाने के बाद अब चारों कोड एकसाथ अधिसूचित किए जा सकते हैं. अपूर्वा चंद्र ने हाल में कहा था कि नियमों को बनाने की प्रक्रिया पहले से जारी है, जो जल्द पूरी होने की उम्मीद है. मंत्रालय जल्द चार कोड लागू करने की स्थिति में होगा. साथ ही कहा था कि श्रम समवर्ती सूची का विषय है. लिहाजा, राज्य भी कुछ नियम चार कोड के तहत बनाएंगे. राज्य भी मसौदा नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें लागू करने के लिए सलाह-मशविरा जारी है.